UP: प्राइमरी शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना TET पास किए नहीं होगी पदोन्नति

UP Teacher Promotion: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि एनसीटीई की 11 सितंबर 2023 की अधिसूचना के तहत फैसला लेने के उपरांत ही प्राथमिक शिक्षकों की प्रश्नगत प्रोन्नति की जाएं।

अदालत ने कहा कि इस नोटिफिकेशन के तहत जूनियर और सीनियर बेसिक स्कूलों के सहायक और प्रधान टीचर्स के पदों पर प्रमोशन को TET को आवश्यक किया गया है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि यह आदेश अर्ह अध्यापकों की प्रोन्नति में बाधा न माना जाय और इस संबंध में की गई कारवाई इस याचिका के परिणाम के अधीन होगी।

बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की बेंच ने हिमांशु राणा और अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम 18 की वैधता को उस सीमा तक चुनौती दी गई है। जहां तक NCTE के नोटिफिकेशन के तहत उसमें TET को आवश्यक करने का संशोधन नहीं किया गया है।

याचिकार्ताओं का कहना था कि प्रमोशन के लिए प्राथमिक शिक्षकों को TET पास होना आवश्यक है। इसके बावजूद नियम 18 के तहत TET पास न करने वाले शिक्षकों को प्रमोशन दिया जा रहा है। जबकि प्रमोशन के लिए टीईटी पास होना अति आवश्यक शर्त है। कोर्ट ने कहा यह मामला गौर करने योग्य है। कोर्ट ने मामले में केंद्र ,राज्य सरकार समेत सभी पक्षकारों को तीन हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

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