Meerut News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चला बुलडोजर, सेंट्रल मार्केट में अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त
Meerut News: उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए रविवार को मेरठ के सेंट्रल मार्केट में फिर से बुलडोजर चलाया। सेंट्रल मार्केट के 661/6 नंबर पर बने एक बड़े अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त कर दिया गया है।
हालांकि, सुरक्षा कारणों से ध्वस्तीकरण का काम फिलहाल रोक दिया गया है। कॉम्प्लेक्स का लगभग 10% हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, जो आस-पास के मकानों और दुकानों से जुड़ा हुआ है।
सुरक्षा के चलते मैनुअल होगा ध्वस्तीकरण
स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। किसी भी प्रकार के नुकसान से बचने के लिए, बचे हुए हिस्से को अब मैनुअल तरीके से (हाथों से) ध्वस्त किए जाने की संभावना है।
बता दें कि यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है। शनिवार को भी इस परिसर के बड़े हिस्से को गिराया गया था। यह इमारत मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में एक आवासीय भूखंड पर बनी थी।
क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर, 2024 के अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा था कि केवल प्रशासनिक देरी, समय बीतने या वित्तीय निवेश के आधार पर अनधिकृत निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अवैध निर्माणों पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने, अवैध हिस्से को ध्वस्त करने और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाने का सख्त निर्देश दिया था।
पीठ ने विशेष रूप से मेरठ के शास्त्री नगर स्थित एक आवासीय भूखंड पर किए गए इस अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था और शहरी नियोजन कानूनों के कड़ाई से पालन पर जोर दिया था।
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