Property में निवेश करना अब होगा आसान, सेबी ने इन नियमों को दी मंजूरी

Property New Rules : मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी बोर्ड ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन (REIT) 2014 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वहीं छोटे और मध्यम REITs के लिए नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने के लिए यह मंजूरी दी गई है।

शनिवार को सेबी की बोर्ड मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेबी चीफ माधबी पुरी बुच ने ये जानकारी दी। नए नियमों के बाद अब REITs लाने के लिए कंपनी के पास एसेट वैल्यू मिनिमम 50 करोड़ रुपए होनी चाहिए। पहले ये 500 करोड़ रुपए थी। REITs एक कंपनी/ट्रस्ट है जो इनकम जनरेट करने वाली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की मालिक होती है और उन्हें मैनेज भी करती है। निवेशक REITs में शेयर खरीद सकते हैं, और बदले में, उन्हें इन प्रॉपर्टीज से मिलने वाली रेंटल इनकम का एक हिस्सा मिल जाता है।

सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंजों के लिए भी नियमों को आसान बना दिया है। NGO जैसी नॉट फॉर प्रॉफिट एंटीटी पहले मिनिमम 1 करोड़ रुपए रेज कर सकती थी। इसे अब घटाकर 50 लाख कर दिया गया है।

इसके अलावा लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए मिनिमम एप्लीकेशन साइज को 2 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपए कर दिया है। फंड रेज करने के लिए ये एंटीटी जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड (ZCZP) जारी करती है। इसे ZCZP इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ये पूरी तरह से डोनेशन के लिए होते हैं।

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