National Herald Case: ED की कोर्ट में दलील, सोनिया-राहुल के खिलाफ बनता है केस

National Herald Case: नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा बयान दिया है। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कोर्ट में दावा किया कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों ने इस मामले से 142 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की है।
ईडी ने दलील दी कि यह एक स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, क्योंकि आरोपी न सिर्फ अपराध से अर्जित आय का फायदा उठा रहे थे, बल्कि इसे अपने पास भी रखे हुए थे, जो कानून के तहत भी अपराध की श्रेणी में आता है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि नवंबर, 2023 में आरोपियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया, लेकिन उससे पहले तक वे लगातार अपराध की आय का लाभ उठाते रहे। ईडी ने कहा, आरोपियों ने जब इस पैसे को कमाया और उसका उपभोग किया, तो यह न केवल प्रत्यक्ष बल्कि अप्रत्यक्ष मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बनता है।
चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है ईडी
प्रवर्तन निदेशालय इस केस में पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुका है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और अन्य को नोटिस भेजकर उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि आरोपियों को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। सोनिया और राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से सुनवाई जुलाई तक टालने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि उन्हें हाल ही में चार्जशीट की कॉपी मिली है और उसे पढ़ने के लिए वक्त चाहिए। हालांकि, ईडी की ओर से एसवी राजू ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, चार्जशीट पिछली सुनवाई में ही दी गई थी। अब सुनवाई टालने की बात करना उचित नहीं है। हम आज ही बहस के लिए तैयार हैं।
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