नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: सभी छात्रों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk : कर्नाटक हाईकोर्ट ने कलबुर्गी स्थित एक नर्सिंग कॉलेज को आदेश दिया है कि वह उन सभी 10 विद्यार्थियों को 10-10 लाख रुपये बतौर मुआवजा प्रदान करे जिन्हें कॉलेज ने फर्जीवाड़ा करके प्रवेश दिया था।

पाया गया कि मदर मैरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने प्रवेश लेने की अंतिम तिथि बीतने के बाद भी विद्यार्थियों को प्रवेश दिया और उनके नाम पंजीकरण पुस्तिका और उपस्थिति रजिस्टर में शामिल किये।

हालांकि, कॉलेज ने दावा किया था कि वह इन विद्यार्थियों का ब्योरा विश्वविद्यालय की साइट पर अपलोड नहीं कर सकता था क्योंकि तकनीकी समस्या थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह स्वास्थ्य विज्ञान राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आरजीयूएचएस) को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह कॉलेज द्वारा किये गये फर्जीवाड़े को स्वीकार कर ले। चूंकि विद्यार्थी अब परीक्षा देने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए कॉलेज को उनको मुआवजा देना चाहिए।

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