Lucknow News: UP के 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर बकायेदारों के लिए OTS लागू, ब्याज-सरचार्ज पर 100% छूट
Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का फैसला किया है।
योजना के तहत बकाया गृहकर, जलकर और सीवरकर जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। करदाताओं को बकाया राशि चुकाने के लिए तीन किस्तों की सुविधा भी दी गई है।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि योजना का लाभ प्रदेश के 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों के पात्र करदाताओं को मिलेगा।
तीन किस्तों में जमा कर सकेंगे बकाया
सरकार के मुताबिक, करदाता को योजना लागू होने के 30 दिनों के भीतर कुल बकाये की एक-तिहाई राशि जमा करनी होगी। बाकी रकम अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों में जमा की जा सकेगी। यानी पूरा भुगतान अधिकतम तीन महीने में करना होगा।
योजना के तहत नगरीय निकायों को पुराने कर बकाये की वसूली का मौका मिलेगा, जबकि करदाताओं को अतिरिक्त ब्याज और सरचार्ज से राहत मिलेगी।
15 दिसंबर तक मिलेगा लाभ
ओटीएस योजना 5 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। नगरीय निकायों की ओर से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें।
मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि योजना से पुराने कर विवादों का समाधान होगा और नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
उन्होंने कहा कि बढ़ा हुआ राजस्व सड़क, पेयजल, जल निकासी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं पर खर्च किया जा सकेगा।
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