RBI ने IDFC Bank और LIC Housing Finance पर लगाया मोटा जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने केंद्रीय बैंक के कुछ नियमों के उल्लंघन के मामने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC Bank) और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस (LIC Housing Finance) पर एक्शन लिया है।

आरबीआई ने नियमों का उल्लघंन करने पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक करोड़ रुपये और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर 49.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

Rbi imposes rs 1 crore penalty on idfc first bank and rs 49 70 lakh penalty  on lic housing finance | RBIએ IDFC First Bankને Rs 1 કરોડ, LIC હાઉસિંગને Rs  49.70

इस बारे में खुद आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में बताया। आरबीआई ने कहा कि कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर ये जुर्माना ‘Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions’ के कुछ निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया है।

वहीं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर ‘नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021’ के प्रावधानों के उल्लघंन को लेकर ये जुर्माना लगाया गया है।

हालांकि ये भी साफ है कि इस फाइन का असर इन दोनों के ग्राहकों पर किसी तरह से नहीं होगा। वहीं इस बीच, आरबीआई ने 4 नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (NBFC) कुंडल्स मोटर फाइनेंस, नित्या फाइनेंस, भाटिया हायर परचेज और जीवनज्योति डिपॉजिट्स एंड एडवांसेज के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) को रद्द कर दिया है। आईबीआई के द्वारा रद्द होने के बाद अब ये एनबीएफसी कारोबार नहीं कर सकती हैं।

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