RBI का आदेश, अगर बैंकों ने नहीं किया ऐसा तो प्रति दिन देना होगा 5 हजार का जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk: देशभर में कई लोग ऐसे हैं, जो अपना घर बनाने और फ्लैट खरीदने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं. वहीं, कर्ज की रकम वापस करने के बाद तमाम लोगों को बैंक में जमा प्रॉपर्टी के कागजात वापस लेने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब ऐसे पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को सभी बैंकों को एक आदेश जारी किया है. जिसमें अब बैंकों से कर्ज लेने और फिर उनसे प्रॉपर्टी के कागजात छुड़ाने में दिक्कतों का समाधान निकलेगा.

दरअसल, आरबीआई ने बैंकों को जो आदेश जारी किया है, उसके मुताबिक कर्ज चुकाने के बाद बैंक से प्रॉपर्टी के कागजात वापस देने के लिए समयसीमा तय कर दी गई है. अब कर्ज चुकाने के बाद आपको बैंक से 30 दिन के भीतर कागजात वापस मिल जाएंगे. अगर बैंक ने इस समयसीमा में कागजात वापस नहीं किए, तो उसे संबंधित प्रॉपर्टी मालिक को प्रति दिन 5 हजार रुपये के हिसाब से जुर्माना देना होगा. आरबीआई का ये नियम 1 दिसंबर, 2023 से लौटाए जाने वाले प्रॉपर्टी के कागजात पर लागू होगा.

Reserve Bank of India

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इसके अलावा, आरबीआई ने ये आदेश भी दिया है कि अगर किसी कर्जदार की प्रॉपर्टी के कागजात खो जाते हैं, तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी हासिल करने में बैंक उनकी मदद करेंगे. इस मद में जो भी खर्च होगा, उसे बैंक को चुकाना होगा. साथ ही, जितने दिन व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी के कागजात की डुप्लीकेट कॉपी नहीं मिल जाती, उतने दिन तक बैंक को रोज 5 हजार का हर्जाना देते रहना होगा. आदेश में कहा गया कि कर्ज चुकाने वाला चाहे तो संबंधित बैंक की शाखा या जिस भी दफ्तर से चाहे, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात वापस ले सकता है.

 

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