TMC को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, फ्रीज बैंक खातों पर दखल देने से किया इनकार
Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) को बड़ा झटका देते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा फ्रीज किए गए उसके तीन HDFC बैंक खातों के मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने TMC की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC को अपने 3 बैंक खातों का स्वेच्छा से पूर्ण संचालन करने की अनुमति देने से मना कर दिया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने एक स्पेशल ऑफिसर की निगरानी में पार्टी के रोजमर्रा के जरूरी खर्चों के लिए इन खातों के इस्तेमाल की छूट दी थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के इस आदेश को पूरी तरह संतुलित माना और कहा कि इससे पार्टी का दैनिक कामकाज प्रभावित नहीं होगा।
क्या हैं ED के दावे और पूरा मामला
ED का दावा है कि TMC के इन तीन खातों में लगभग 440 करोड़ रुपये की राशि जमा है, जो संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग जांच से जुड़ी है। जांच एजेंसी का आरोप है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच केयरवेल एविएशन इंडिया (Carewell Aviation India) और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी को फंड ट्रांसफर किया गया था। यह लेनदेन कथित तौर पर विमान और हेलिकॉप्टर की खरीद से जुड़ा है।
18 जून, 2026 को पश्चिम बंगाल के विधायक बिस्वनाथ दास की शिकायत के बाद साइबर क्राइम पुलिस में मामला दर्ज हुआ था। इसके आधार पर 23 जून को ED ने मामला दर्ज किया और 7 जुलाई 2026 को छापेमारी के बाद TMC से जुड़े खातों समेत कुल 6 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया।
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