शरजील इमाम को कड़कड़डूमा कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए साम्प्रदायिक दंगों की कथित मुख्य साजिश के आरोपी और छात्र नेता शरजील इमाम को अदालत से राहत मिली है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इमाम को उसके चचेरे भाई के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक की अंतरिम जमानत स्वीकार की है। शरजील इमाम पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) समेत कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज है।
इस बीच, नियमित जमानत याचिका खारिज होने के खिलाफ शरजील इमाम द्वारा दाखिल अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए इमाम और सह-आरोपी उमर खालिद की नियमित जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया था।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में इमाम और उमर खालिद की जमानत अर्जियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जांच एजेंसियों के सबूत प्रथम दृष्टया UAPA की सख्त शर्तों को लागू करते हैं। हालांकि, शीर्ष अदालत ने हाल ही में मामले के अन्य सह-आरोपियों तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने इस बड़े कानूनी प्रश्न को एक बड़ी पीठ के समक्ष भेजा है कि क्या मुकदमे में हो रही अत्यधिक देरी और लंबी हिरासत के आधार पर UAPA जैसे कड़े कानून में भी राहत दी जा सकती है।
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