लखनऊ हाईकोर्ट ने LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार पर लगाया 50 हजार रुपये का जुर्माना, अवमानना नोटिस जारी

Lucknow News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने अवमानना आवेदन (सिविल) संख्या 3057/2026 पर आदेश पारित करते हुए वीसी प्रथमेश कुमार को नोटिस जारी किया है।

यह मामला डॉ. अंजू गुप्ता उर्फ अंजू वार्ष्णेय द्वारा दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट द्वारा रीट याचिका में 20 मई 2026 को दिए गए आदेश का उपाध्यक्ष द्वारा जानबूझकर अनुपालन नहीं किया गया है।

देना होगा 5000 रुपये हर्जाना

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि 20 मई 2026 के आदेश का अनुपालन समय रहते नहीं किया गया है, तो विपक्षी अधिकारी दो सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करें और याची को 5,000 का हर्जाना/मुआवजा दें। यह राशि विभागीय कोष से न देकर अधिकारी को अपनी जेब से देनी होगी।

अदालत ने कहा कि यदि अधिकारी आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल कर देते हैं और हर्जाने का भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। अन्यथा, उन्हें 3 सितंबर 2026 को अदालत में उपस्थित होकर यह कारण बताना होगा कि उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही क्यों न की जाए।

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