UP News: सपा सांसद रुचि वीरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है पूरा मामला

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी (सपा) की सांसद रुचि वीरा और कांग्रेस नेता असद मौलाई के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इन नेताओं ने बिना अनुमति के जनसभा का आयोजन किया था। लगातार अदालत में पेश न होने के कारण कोर्ट ने यह वारंट जारी किया है।

बता दें कि यह मुकदमा मुरादाबाद के नागफनी थाने में दर्ज किया गया था। इसके बाद अदालत में पेश न होने के कारण अब वारंट जारी किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 11 मार्च की तारीख तय की है।

क्या है पूरा मामला?

आरोप के मुताबिक, सपा सांसद रुचि वीरा 7-8 फरवरी 2024 को मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में लगभग 50-60 लोगों की जनसभा कर रही थीं। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट वहां पहुंचीं और बिना अनुमति जनसभा करने पर आपत्ति जताई। इस पर रुचि वीरा और सिटी मजिस्ट्रेट के बीच बहस भी हो गई थी। प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

रुचि वीरा का राजनीतिक सफर

समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में सपा ने सिटिंग सांसद एस.टी. हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को उम्मीदवार बनाया, जिन्होंने जीत दर्ज की।

रुचि वीरा का जन्म 2 सितंबर 1961 को हुआ था और वह मूल रूप से बिजनौर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी से की थी और बिजनौर से विधायक भी चुनी गई थीं। उन्हें सपा नेता आजम खान का करीबी माना जाता है। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में डिग्री हासिल की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पास 25 करोड़ रुपये की संपत्ति है। हालांकि इस मामले पर दोनों नेताओं की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

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