लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपये का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ की एक अदालत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई वीर सावरकर पर दिए गए विवादित बयान के मामले में की गई है, जिसमें राहुल गांधी सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत ने उन पर जुर्माना लगाते हुए चेतावनी दी है कि वह 14 अप्रैल 2025 को हर हाल में कोर्ट में उपस्थित हों। यदि वह इस दिन भी अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

क्या है मामला?

राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वीर सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को “अंग्रेजों का नौकर” और “पेंशन लेने वाला” बताया था। इस बयान के बाद वकील नृपेन्द्र पांडे ने उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में शिकायत दर्ज करवाई थी।

तो वहीं राहुल गांधी की ओर से उनके वकील प्रांशु अग्रवाल अदालत में पेश हुए और उन्होंने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। शिकायतकर्ता नृपेन्द्र पांडे ने कोर्ट में तर्क दिया कि राहुल गांधी बार-बार समन के बावजूद उपस्थित नहीं हो रहे हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राहुल गांधी के वकील ने अदालत को बताया कि वह इस समय लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में व्यस्त थे। इसके अलावा भी कई अन्य सरकारी कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी, जिसके कारण वह कोर्ट में पेश नहीं हो सके। उन्होंने कोर्ट को आश्वासन दिया कि राहुल गांधी अदालत का पूरा सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें राहुल गांधी को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा।

Also Read: यूपी में दलितों पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल, तनुज पुनिया ने लगाया गंभीर आरोप

Get real time updates directly on you device, subscribe now.