केशव मौर्य की डिग्री वैध या फर्जी? इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा अहम फैसला
Sandesh Wahak Digital Desk: इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज एक अहम फैसले की उम्मीद की जा रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री से जुड़े मामले में कोर्ट आज अपना फैसला सुना सकता है। यह मामला तब चर्चा में आया जब एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मौर्य ने चुनावी हलफनामे और पेट्रोल पंप आवंटन के लिए जिस डिग्री का इस्तेमाल किया है, वह अमान्य है।
बता दें कि इस केस की सुनवाई 25 मई को पूरी हो गई थी, जिसके बाद जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज कोर्ट की ओर से इसपर अंतिम निर्णय आने की संभावना है।
किसने की थी याचिका दायर?
यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने दाखिल की थी। उन्होंने कोर्ट में यह दावा किया कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य द्वारा प्रस्तुत की गई शैक्षणिक डिग्री फर्जी है और इसका इस्तेमाल उन्होंने चुनाव के दौरान हलफनामे में और एक पेट्रोल पंप लेने के लिए किया।
FIR दर्ज, जांच की मांग
इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता ने एफआईआर भी दर्ज करवाई है और कोर्ट से इस मामले की गहन जांच कराने की अपील की है। उन्होंने मांग की है कि मामले की जांच के आदेश दिए जाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके।
हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता और राज्य सरकार की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो आज सार्वजनिक किया जा सकता है। यदि कोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला देता है तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है।
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