Hate Speech Case: अब्बास अंसारी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
Sandesh Wahak Digital Desk: भड़काऊ भाषण मामले (Hate Speech Case) में सजा पाए मऊ के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह इस पर निर्णय आ सकता है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ द्वारा की गई। अब्बास अंसारी ने कोर्ट से अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की थी।
क्या है मामला?
यह मामला 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान का है, जब सुभासपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी पर चुनावी सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई करते हुए एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और दो साल की सजा सुनाई। इस सजा के चलते उनकी विधायकी स्वतः समाप्त हो गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने जिला जज, मऊ की अदालत में अपील की थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
अब अब्बास अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया है और कोर्ट से गुहार लगाई है कि सजा पर स्थगन आदेश (Stay) दिया जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके।
क्या है आगे की उम्मीद?
हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद, अब निगाहें अगले सप्ताह आने वाले फैसले पर टिकी हैं। अगर कोर्ट से अब्बास को राहत मिलती है, तो यह उनके लिए बड़ी कानूनी राहत मानी जाएगी। वहीं, अगर फैसला खिलाफ आता है, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
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