मालेगांव बम धमाका मामले में प्रज्ञा सिंह समेत सभी 7 आरोपी बरी, NIA सबूत पेश करने में रही नाकाम

Sandesh Wahak Digital Desk: 2008 मालेगांव बम धमाकों से जुड़े बहुचर्चित मामले में 17 साल की लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार फैसला आ गया है। विशेष एनआईए अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।

एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में विस्तार से बताया कि क्यों सबूतों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा, श्रीकांत प्रसाद पुरोहित के आवास में विस्फोटकों के भंडारण या संयोजन का कोई सबूत नहीं है। पंचनामा करते समय जांच अधिकारी द्वारा घटनास्थल का कोई स्केच नहीं बनाया गया था। घटनास्थल से कोई फिंगरप्रिंट, डंप डेटा या कुछ भी एकत्र नहीं किया गया था। नमूने दूषित थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक नहीं हो सकती और विश्वसनीय नहीं हैं। विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का चेसिस नंबर स्पष्ट नहीं था। अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि विस्फोट से ठीक पहले यह साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंज़ूरी नहीं ली गई थी, और UAPA के दोनों मंज़ूरी आदेश भी दोषपूर्ण थे।

क्या था पूरा मामला

यह धमाका 29 सितंबर, 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमज़ान के पवित्र महीने में और नवरात्रि से ठीक पहले हुआ था। इस धमाके में छह लोगों की जान चली गई थी और 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे।

इस पूरे मामले में भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि एनआईए तमाम आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही है। एक दशक तक चले इस मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल 323 गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से 34 अपने बयान से पलट गए थे।

शुरुआत में, इस मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने की थी। हालांकि, 2011 में यह जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी गई। 2016 में एनआईए ने अपर्याप्त सबूतों का हवाला देते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कई अन्य आरोपियों को बरी करते हुए एक आरोप पत्र दाखिल किया था।

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