Balrampur News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की कैद, 30 हजार जुर्माना

Balrampur News: नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को 20 साल का सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/एएसजे न्यायालय बलरामपुर ने मंगलवार को सुनाया।

मामला 6 दिसंबर 2018 का है, जब वादी ने थाना कोतवाली उतरौला में तहरीर दी थी कि उसके नाबालिग पुत्र के साथ गांव के ही मुकेश सैनी पुत्र राजमन ने अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक सुग्रीव पाठक को सौंपी। साक्ष्य संकलन के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी की। इस दौरान एएसपी विशाल पांडेय, विशेष लोक अभियोजक पवन कुमार वर्मा, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी बृजानंद सिंह और थाना पुलिस ने समन्वय बनाकर केस को मजबूती दी। अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने कहा कि नाबालिगों के साथ ऐसे जघन्य अपराध समाज के लिए कलंक हैं और अपराधियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। फैसले से पीड़ित परिवार को राहत मिली है, वहीं पुलिस-प्रशासन ने इसे ऑपरेशन कनविक्शन की बड़ी सफलता बताया।

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