चुनावों में बैलेट पेपर की मांग वाली याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईवीएम पर जताया भरोसा

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के बदले बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसका कोई उचित आधार नहीं है।

उपेंद्र नाथ दलाई नाम के एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि ईवीएम पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा है और इससे निष्पक्ष चुनाव पर सवाल उठते हैं। दलाई ने कोर्ट से मांग की थी कि वह चुनाव आयोग को निर्देश दे कि देश में भविष्य के सभी चुनाव केवल बैलेट पेपर से ही कराए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट भी पहले कर चुका है खारिज

याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और खुद दिल्ली हाईकोर्ट पहले भी इसी तरह की याचिकाओं को खारिज कर चुके हैं। इसलिए इस मुद्दे को दोबारा उठाना सही नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने समय-समय पर ईवीएम की पारदर्शिता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, वीवीपैट (VVPAT) मशीनों के इस्तेमाल से वोटिंग प्रक्रिया और भी विश्वसनीय हो गई है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लायक न मानते हुए इसे खारिज कर दिया।

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