UP में बिजली बिल माफी योजना लागू: आज से OTS शुरू, जानिए कैसे मिलेगा लाभ?
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश में आज, 1 दिसंबर 2025 से एकमुश्त समाधान (One Time Settlement – OTS) योजना लागू हो गई है, जिसका उद्देश्य बढ़े हुए बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को सरचार्ज में शत-प्रतिशत और मूल बिल के बकाये में भी बड़ी छूट मिलेगी।
छूट की अवधि और दरें
यह जनकल्याणकारी योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी और इसमें छूट की दरें घटती जाएंगी:
| अवधि | मूलधन में छूट | सरचार्ज (ब्याज) में छूट |
| 1 से 31 दिसंबर 2025 | 25% | 100% (शत-प्रतिशत) |
| 1 से 31 जनवरी 2026 | 20% | 100% |
| 1 से 28 फरवरी 2026 | 15% | 100% |
किसे मिलेगा लाभ?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे एक जनकल्याणकारी कदम बताते हुए कहा है कि इसका सीधा लाभ आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।
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पात्र उपभोक्ता: यह योजना मुख्य रूप से LMV 1 (घरेलू, अधिकतम 2 किलोवाट) और LMV 2 (वाणिज्यिक, अधिकतम 1 किलोवाट) तक के उपभोक्ताओं के लिए लागू की गई है।
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समाधान के मामले: इसमें कभी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल नहीं जमा करने वाले, और चोरी के प्रकरणों के समाधान वाले उपभोक्ताओं को भी शामिल किया गया है।
योजना का लाभ कैसे लें?
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी उपभोक्ताओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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पंजीयन: उपभोक्ता www.uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से, या किसी भी विभागीय खंड एवं उपखंड कार्यालय में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं।
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पंजीयन शुल्क: पंजीकरण के दौरान रु.2,000 जमा करने होंगे।
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ऑनलाइन जानकारी: चेकिंग संख्या और उपभोक्ता अकाउंट आईडी अंकित करने पर छूट संबंधी सभी सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
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जागरूकता अभियान: पॉवर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने अधिकारियों को गाँव-गाँव मुनादी कराने, बकाये का नोटिस देने और बकायेदारों का घर जाकर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है।
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हेल्पलाइन: योजना की जानकारी 1912 पर भी ली जा सकती है।

