नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में गांधी परिवार को राहत, ED की चार्जशीट पर सुनवाई से कोर्ट का इनकार

Sandesh Wahak Digital Desk: 16 दिसंबर को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ED चाहे तो इस मामले में अपनी जांच आगे जारी रख सकती है। इससे पहले ED ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था। कांग्रेस की ओर से दलील दी गई थी कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है, जबकि ED का कहना है कि जांच में गंभीर आर्थिक अपराध, फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सबूत सामने आए हैं।

ED के आरोप

ED का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए प्राइवेट कंपनी ‘यंग इंडियन’ के जरिए इसका अधिग्रहण मात्र 50 लाख रुपये में किया। इस कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 76 प्रतिशत बताई गई है। जांच एजेंसी के मुताबिक इस मामले में ‘अपराध से अर्जित आय’ 988 करोड़ रुपये मानी गई है, जबकि इससे जुड़ी संपत्तियों का बाजार मूल्य लगभग 5,000 करोड़ रुपये बताया गया है।

ED ने जप्त की थी कुर्क संपत्ति

दरअसल चार्जशीट दाखिल होने से पहले 12 अप्रैल 2025 को ED ने कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की थी और दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित AJL की इमारतों पर नोटिस चिपकाए गए थे। इसके अलावा नवंबर 2023 में 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों के साथ AJL के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर भी कुर्क किए गए थे। नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने पांच हजार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी, जिसका प्रकाशन AJL करता था। वर्ष 2008 में अखबार बंद होने के बाद इसके अधिग्रहण को लेकर विवाद और कथित घोटाले की खबरें सामने आईं, जो आगे चलकर इस हाई-प्रोफाइल मामले का आधार बनीं।

 

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