Lucknow News: यूपी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए प्रक्रिया शुरू, यहाँ जानें पूरा तरीका
Lucknow News: उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने आज अपनी नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दी है। इस शुद्धिकरण अभियान में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है; चुनाव आयोग ने उन लोगों को एक मौका दिया है जिनका नाम लिस्ट में नहीं है या जिनमें सुधार की जरूरत है। आप 6 जनवरी, 2026 से 6 फरवरी, 2026 तक अपना नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण तारीखें याद रखें
आवेदन की अवधि: 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक।
विशेष अभियान: 11 जनवरी को सभी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) अपने-अपने बूथ पर वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाएंगे, ताकि आप वहीं अपना नाम चेक कर सकें।
कैसे जुड़वाएं अपना नाम
आप अपना नाम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से जुड़वा सकते हैं।
1. ऑनलाइन तरीका (सबसे आसान)
आप घर बैठे चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या ECINET ऐप के जरिए फॉर्म भर सकते हैं।
फॉर्म 6: अगर आप 18 साल के हो गए हैं और पहली बार वोटर बन रहे हैं।
फॉर्म 7: अगर आपको किसी नाम पर आपत्ति है या लिस्ट से नाम हटवाना है।
फॉर्म 8: अगर आप अपना पता बदल रहे हैं, नाम में सुधार करना चाहते हैं या नया वोटर कार्ड (रिप्लेसमेंट) चाहिए।
2. ऑफलाइन तरीका
अगर आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) से संपर्क करें। आपको फिजिकल फॉर्म भरकर उन्हें सौंपना होगा। ध्यान रहे, अगर आपका नाम पिछली लिस्ट में था और अब गायब है, तो आपको 2003 की एसआईआर लिस्ट का सबूत या चुनाव आयोग द्वारा तय कोई अन्य दस्तावेज दिखाना होगा।
किन दस्तावेजों की होगी जरूरत
आवेदन के समय आपको इनमें से कोई एक आईडी देनी होगी।
आधार कार्ड (सिर्फ पहचान के लिए, नागरिकता का प्रमाण नहीं)।
जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट।
केंद्र/राज्य सरकार या PSU द्वारा जारी फोटो आईडी।
जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)।
जमीन के कागजात या स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पारिवारिक दस्तावेज।
काम की बात: पूरी लिस्ट और विवरण आप यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट ceouttarpradesh.nic.in पर जाकर भी देख सकते हैं।
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