‘शादी से पहले शारीरिक संबंध अपराध नहीं’, Supreme Court की बड़ी टिप्पणी
Sandesh Wahak Digital Desk: देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने वयस्कों के आपसी रिश्तों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो अविवाहित वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध किसी व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि हर प्रेम संबंध शादी तक पहुंचे, यह जरूरी नहीं है और रिश्ता खत्म होने भर से किसी पर धोखा देने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह टिप्पणी तेलंगाना पुलिस भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान की। मामला एक ऐसे उम्मीदवार का था, जिसकी पुलिस कांस्टेबल पद पर नियुक्ति एक पुराने प्रेम संबंध से जुड़े आपराधिक मामले के आधार पर रद्द कर दी गई थी।
अदालत ने कहा कि किसी वयस्क पुरुष और महिला के बीच सहमति से बने रिश्ते को चरित्रहीनता या नैतिक पतन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो अविवाहित वयस्कों को अपनी इच्छा से संबंध बनाने से रोकता हो।
समझौता करना अपराध स्वीकार करना नहीं
Supreme Court ने यह भी स्पष्ट किया कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के आरोप वाले मामले में यदि दोनों पक्ष लोक अदालत में समझौता कर लेते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है।
पीठ ने कहा कि जब तक यह साबित न हो जाए कि समझौता दबाव, धमकी या जबरदस्ती में कराया गया था, तब तक किसी नियोक्ता को उस समझौते के आधार पर उम्मीदवार के खिलाफ नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए।
क्या था पूरा मामला?
मामला वर्ष 2014 में दर्ज एक केस से जुड़ा था, जिसमें उम्मीदवार पर पड़ोस में रहने वाली युवती ने शादी का वादा कर संबंध बनाने का आरोप लगाया था। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और 2015 में लोक अदालत में मामला निपट गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों के बीच करीब चार साल तक संबंध रहे थे और सिर्फ इसलिए कि यह रिश्ता शादी में नहीं बदला, यह मान लेना गलत होगा कि किसी एक पक्ष ने दूसरे को धोखा दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है कि जब तक अदालत में आरोप सिद्ध न हो जाएं, तब तक व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा।
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