फ़ूड बिज़नेस वालों के लिए FSSAI का नया आदेश, कटिंग इक्विपमेंट को लेकर लागू किया ये नियम
FSSAI New Rule : देशभर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में खाने की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर नियम और सख्त किए जा रहे हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि खाद्य पदार्थों की कटाई, तैयारी और प्रोसेसिंग के दौरान केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड तथा अन्य कटिंग उपकरणों का ही इस्तेमाल किया जाए।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
FSSAI के अनुसार, उसके संज्ञान में ऐसे कई मामले आए हैं जिनमें कुछ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जंग लगे, टूटे-फूटे, पेंट किए गए या खराब गुणवत्ता वाले चाकू और ब्लेड का उपयोग कर रहे हैं।
प्राधिकरण का कहना है कि इस तरह के उपकरण भोजन को दूषित कर सकते हैं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। इसी वजह से खाने के संपर्क में आने वाले सभी उपकरणों को फूड-ग्रेड, गैर-विषैले और जंग-रोधी सामग्री से बना होना जरूरी बताया गया है।

किन उपकरणों पर लागू होंगे नए नियम?
FSSAI का यह निर्देश उन सभी उपकरणों पर लागू होगा जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों की कटाई, स्लाइसिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और तैयारी में किया जाता है।
इनमें चाकू, ब्लेड, स्लाइसर मशीनें, कटिंग उपकरण और फूड प्रोसेसिंग टूल्स शामिल हैं। साथ ही, प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि इन उपकरणों को हमेशा साफ-सुथरी और अच्छी स्थिति में बनाए रखना आवश्यक होगा।
FSSAI has directed all Food Business Operators (FBOs) across the country to ensure the use of only food-grade, corrosion-resistant knives, blades and other cutting equipment in food handling and processing operations.#FSSAIAdvisory #FSSAIRelease pic.twitter.com/WIww74Jn3D
— FSSAI (@fssaiindia) June 18, 2026
खाने की सुरक्षा बढ़ाने पर जोर
खाद्य सुरक्षा नियामक के मुताबिक, जंग लगे या खराब उपकरणों के इस्तेमाल से भोजन में धातु के कण, रासायनिक तत्व और बैक्टीरिया पहुंच सकते हैं। इससे फूड पॉइजनिंग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।
इसी को ध्यान में रखते हुए FSSAI ने राज्यों के फूड सेफ्टी कमिश्नरों को भी निरीक्षण के दौरान विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
FSSAI ने साफ किया है कि यदि किसी होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, फूड फैक्ट्री या अन्य खाद्य कारोबार में इन निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संस्थान के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्राधिकरण का मानना है कि नए नियमों के लागू होने से खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा। साथ ही, ग्राहकों को अधिक सुरक्षित और बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

