अंसारी गैंग के शार्प शूटर अंगद राय की करोड़ की संपत्ति कुर्क, अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत
UP News: उत्तर प्रदेश में माफिया नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग (Ansari Gang)) के शार्प शूटर अंगद राय (Angad Rai) उर्फ झूलन की करीब 9.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली।
यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। वहीं, इसी दिन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है।
पुलिस के मुताबिक, अंगद राय इस समय जेल में बंद है और वह मुख्तार अंसारी के आईएस-191 गैंग का सक्रिय सदस्य और शार्प शूटर रहा है। जांच में सामने आया कि उसने संगठित अपराध से अर्जित धन से अपनी पत्नी सरिता राय के नाम भांवरकोल क्षेत्र में जमीन खरीदी थी।
इसी जमीन पर व्यावसायिक निर्माण कराया गया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 9.50 करोड़ रुपये आंकी गई है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क हुई संपत्ति
एसपी डॉ. ईरज राजा ने बताया कि कोतवाली थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के आधार पर कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संपत्ति को कुर्क कर लिया। इस दौरान मुनादी कर लोगों को चेतावनी दी गई कि इस संपत्ति की खरीद-फरोख्त या किसी भी प्रकार का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा।
पुलिस के अनुसार Angad Rai के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत 25 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले भी उसकी करोड़ों रुपये की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं।
Afzal Ansari को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत
दूसरी ओर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी सांसद अफजाल अंसारी को शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त तय की है।
यह मामला गाजीपुर में दर्ज उस FIR से जुड़ा है, जिसमें अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की पत्नी अफ्शा अंसारी समेत अन्य लोगों पर शस्त्र लाइसेंस की मूल फाइलें गायब कराने और फर्जी पते के आधार पर लाइसेंस हासिल करने के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में 22 जुलाई को मुकदमा दर्ज किया गया था।
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