बिजनौर के राकेश हत्याकांड में 8 दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 10.80 लाख का जुर्माना
Bijnor News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चर्चित राकेश हत्याकांड में मंगलवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने हत्या और आपराधिक साजिश के मामले में आठ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी दोषियों पर कुल 10 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इससे पहले अदालत ने शनिवार को आठ आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि साक्ष्यों के अभाव में तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
भाई की हत्या के मुकदमे की पैरवी करना बना वजह
यह मामला 27 सितंबर 2018 का है। स्योहारा थाना क्षेत्र के राना नंगला गांव में बाइक सवार हमलावरों ने राकेश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि राकेश अपने छोटे भाई मुकेश की हत्या के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। मुकेश की हत्या 14 अक्टूबर 2017 को आदित्य राणा और उसके साथियों पर करने का आरोप था।
जांच के अनुसार, मुख्य आरोपी आदित्य राणा ने राकेश पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया था। इनकार करने पर हत्या की साजिश रची गई और राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मारा गया
राकेश की पत्नी मंतोष देवी की तहरीर पर पुलिस ने आदित्य राणा, उसकी बहन मोनिका, रोबिन, राहुल समेत कई लोगों के खिलाफ हत्या और साजिश का मुकदमा दर्ज किया था।
सुनवाई के दौरान 23 अगस्त 2022 को आदित्य राणा पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। उस पर ढाई लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया। बाद में 12 अप्रैल 2023 को स्योहारा क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में वह मारा गया। वहीं, मुकदमे के दौरान आरोपी राहुल की भी मौत हो गई। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, रोबिन, जयवीर, शुभम, अक्षय, पीयूष, प्रदीप और सोनू को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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