योगी सरकार का बड़ा फैसला, हाउस-वाटर टैक्स के बकाएदारों को OTS से मिलेगी राहत

UP OTS Scheme 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर कर की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का फैसला किया है। योजना का लाभ प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में बकाया संपत्ति कर वाले लोगों को मिलेगा। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायत शामिल हैं।

सरकार का लक्ष्य पुराने कर बकायों का आसान तरीके से निपटारा करना और करदाताओं पर आर्थिक दबाव कम करना है। इससे टैक्स से जुड़े कोर्ट केस भी कम होने की उम्मीद है।

15 अगस्त से 15 दिसंबर तक चलेगी योजना

OTS योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। 15 अगस्त से 14 सितंबर के बीच नगरीय निकायों की ओर से योजना का व्यापक प्रचार किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इसका लाभ उठा सकें।

बकाया टैक्स चुकाने के लिए सरकार ने तीन किस्तों की सुविधा दी है। योजना शुरू होने के 30 दिन के भीतर कुल बकाये का एक-तिहाई जमा करना होगा। बाकी दो-तिहाई रकम अगले दो महीनों में दो मासिक किस्तों में देनी होगी। पूरा भुगतान अधिकतम तीन महीने में करना होगा।

सड़कों और दूसरी सुविधाओं पर खर्च होगा राजस्व

नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि OTS से पुराने बकाये की समयबद्ध वसूली होगी और निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने बताया कि मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल सड़क, जल निकासी, पेयजल, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाओं पर किया जा सकेगा।

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