नियमों में बड़ा बदलाव, तत्काल और सामान्य पासपोर्ट सेवा हुई महंगी, जानें जरूरी बातें

Sandesh Wahak Digital Desk: विदेश जाने की योजना बना रहे नागरिकों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को 15 सितंबर को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है, जिसके साथ ही ये नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन बदलावों के तहत नाबालिग बच्चों के पासपोर्ट की वैधता समय-सीमा और विभिन्न पासपोर्ट सेवाओं के शुल्क में संशोधन किया गया है।

बच्चों के पासपोर्ट में क्या बदला

नए नियमों के अनुसार, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी किए जाने वाले 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की वैधता अब जारी होने की तिथि से 5 वर्ष या बच्चे के 18 वर्ष का होने तक (जो भी पहले हो) ही रहेगी। यानी यदि कोई बच्चा 14 वर्ष की आयु में पासपोर्ट बनवाता है, तो उसका पासपोर्ट 5 साल के बजाय 4 साल बाद (18 वर्ष का होते ही) अमान्य हो जाएगा और उसे वयस्क श्रेणी का नया पासपोर्ट बनवाना होगा।

सामान्य और तत्काल पासपोर्ट सेवाओं की फीस बढ़ी

विदेश मंत्रालय ने 1 जुलाई से लागू नई दरों के तहत विभिन्न श्रेणियों में पासपोर्ट और उससे जुड़ी सेवाओं के शुल्क बढ़ा दिए हैं।

वयस्क श्रेणी (सामान्य): 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये तथा 60 पेज के पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है।

तत्काल सेवा: 36 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपये (पहले 3,500 रुपये) और 60 पेज के लिए 6,000 रुपये (पहले 4,000 रुपये) देने होंगे।

पासपोर्ट गुम या खराब होने पर: 60 पेज का पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में तत्काल श्रेणी में नया पासपोर्ट बनवाने का शुल्क 5,500 रुपये से बढ़ाकर 8,500 रुपये कर दिया गया है।

नाबालिगों के लिए फीस: 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के 36 पेज वाले नए या री-इश्यू सामान्य पासपोर्ट का शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 3,000 रुपये तय किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों को 10% की छूट जारी

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की छूट पूर्ववत जारी रहेगी। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट री-इश्यू कराने के मामलों में लागू नहीं होगी।

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