Bareilly News: शातिर अपराधी अफसर 6 महीने के लिए जिला बदर
Bareilly News: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बहेड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट बरेली के आदेश (वाद संख्या 989/2026) के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के तहत शातिर अपराधी अफसर (उम्र 27 वर्ष) को 6 माह के लिए जनपद बरेली की सीमा से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया गया है।
बहेड़ी पुलिस टीम ने शुक्रवार को अभियुक्त अफसर को नियमानुसार जनपद उधम सिंह नगर (उत्तराखंड) के पुलभट्टा बॉर्डर पर छोड़ दिया। पुलिस ने उसे सख्त हिदायत दी है कि वह अगले 6 महीनों तक बरेली जिले की सीमा में प्रवेश न करे, अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस विवरण के अनुसार, मोहल्ला शेखूपुर (कस्बा व थाना बहेड़ी) का निवासी अफसर पुत्र बाबर हुसैन एक शातिर एवं गुंडा प्रवृत्ति का अपराधी है। उसने क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए चोरी, मारपीट और अवैध हथियार रखने जैसे कई अपराध कारित किए हैं, जिससे आम जनता में भय का माहौल बना हुआ था।
अभियुक्त के खिलाफ बरेली के अलावा रामपुर और पीलीभीत जिलों के विभिन्न थानों में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत कुल 9 आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रभारी निरीक्षक बहेड़ी दिनेश कुमार शर्मा के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने इस जिला बदर की कार्रवाई को अंजाम दिया।
रिपोर्ट- रंजीत बिसारिया
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