लोन की किस्त न चुकाने पर बैंक नहीं लगा सकेंगे मनमाना जुर्माना, जान लीजिये RBI का यह आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: ताजा खबर बैंकिंग सेक्टर से है, जहाँ अब होम, कार या किसी भी अन्य प्रकार के लोन की किस्तें चुकानें में देरी करने पर अब बैंक या एनबीएफसी मनमाना जुर्माना नहीं वसूल सकेंगे। बता दें कर्ज लेने वाले देश के करोड़ों लोगों के लिए रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत का ऐलान करते हुए नियमों में बदलाव किया है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा दंडात्मक ब्याज को अपना राजस्व बढ़ाने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है, वहीं केंद्रीय बैंक ने इसके बारे में संशोधित नियम जारी किए हैं।

बता दें रिजर्व बैंक के नए नियमों के अनुसार कर्ज भुगतान में चूक के मामले में अब बैंक संबंधित ग्राहक पर सिर्फ उचित दंडात्मक शुल्क ही लगा सकेंगे। जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक ने उचित ऋण व्यवहार-कर्ज खातों पर दंडात्मक शुल्क के बारे में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है।

जिसमें रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक और अन्य ऋण संस्थानों को एक जनवरी, 2024 से दंडात्मक ब्याज लगाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो इस समय बैंक और एनबीएफसी किस्त में चूक होने पर दंडात्मक ब्याज को अग्रिम पर वसूली जाने वाली ब्याज दरों में जोड़ देते हैं, जिस पर रिजर्व बैंक ने चिंता जताई है।

इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि दंडात्मक शुल्क उचित होना चाहिए। वहीं यह किसी कर्ज या उत्पाद श्रेणी में पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे शुल्कों पर अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। हालांकि, केंद्रीय बैंक के ये निर्देश क्रेडिट कार्ड, एक्सटर्नल कमर्शियल लोन, बिजनेस क्रेडिट आदि पर लागू नहीं होगी।

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