छह साल से ट्रायल का इंतजार, उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई फिर टली

Sandesh Wahak Digital Desk : दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई है। दोनों 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित ‘बड़ी साजिश’ मामले में करीब छह साल से जेल में हैं। मामले में उन पर UAPA समेत कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी। अभियोजन की ओर से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अस्वस्थ होने के कारण यह अनुरोध किया गया था। अब दोनों की जमानत याचिकाओं पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी।

दोनों की जमानत याचिकाएं क्यों पहुंचीं हाईकोर्ट?

उमर खालिद और शरजील इमाम ने ट्रायल कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई 2026 को दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

यह उमर खालिद की तीसरी और शरजील इमाम की दूसरी नियमित जमानत याचिका से जुड़ी अपील है। दोनों पर UAPA की धारा 13, 16, 17 और 18 समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज है। हाईकोर्ट में दाखिल अपीलें NIA एक्ट की धारा 21 के तहत दायर की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहले दोनों की जमानत कर चुका है खारिज

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2026 में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। हालांकि, कोर्ट ने उस समय पांच अन्य आरोपियों को जमानत दी थी।

इसके बाद दोनों ने फिर से जमानत के लिए निचली अदालत का रुख किया था। ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला देते हुए उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं। अब हाईकोर्ट में उनकी अपील पर सुनवाई होनी है।

इसी मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत अपील पर 4 नवंबर को सुनवाई तय की गई है।

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