मारपीट मामले में सकलडीहा से विधायक प्रभुनारायण यादव को 3 माह की सजा

चंदौली जिले के सकलडीहा से विधायक प्रभुनारायण यादव को जिला पंचायत चुनाव में मारपीट मामले में कोर्ट ने 3 माह की सजा सुनाई है।

Sandesh Wahak Digital Desk: चंदौली जिले के सकलडीहा से विधायक प्रभुनारायण यादव को जिला पंचायत चुनाव में मारपीट मामले में कोर्ट ने 3 माह की सजा सुनाई है। साल 2015 में जिला पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में सीजेएएम कोर्ट ने सकलडीहा के सपा विधायक प्रभुनारायण यादव ओ उनके छोटे भाई अनिल यादव को तीन माह की सजा सुनाई है। बुद्धवार को सुनवाई के बाद सीजीएम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा ने अपना फैसला सुनाया। हालांकि सपा विधायक ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायलय में अपील की बात कही है। उन्होंने कहा कि न्यायलय के फैसले पर उन्हें पूरा भरोसा है।

हुआ कुछ यूँ था कि प्रभुनारायण यादव के छोटे भाई अनिल यादव 2015 के जिला पंचायत चुनाव में सदस्य पद के उमीदवार थे। प्रचार प्रसार के दौरान एक स्कूल में कार्यकर्तायों के साथ भाजपा विधायक सुशील सिंह को घेर लिया था और मारपीट तक की नौबत आ गई थी। इसी मामले में सपा विधायक व उनके भाई अनिल यादव के खिलाफ बलुआ थाने में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। अब इस मामले में सीजीएम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुनवाई के दौरान सपा विधायक न्यायालय में मौजूद रहे। हालांकि उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें फंसाने और उनकी  सस्यता समाप्त करने का कुचक्र रच रही है।

ऐसे बनें विधायक

2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद समाजवादी पार्टी यह सीट बचाने में कामयाब रही थी। प्रभुनारायण यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सूर्यमुनि तिवारी को 14 हजार से अधिक वोटों से हराया था। 2022 में भी यहां मुख्य लड़ाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रही और सपा विधायक ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा।

खबर अपडेट की जा रही है…

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