UP में बदले सैलरी के नियम, अब हर कर्मचारी का 50% होगा बेसिक वेतन, कैबिनेट की मुहर

UP Code on Wages Rules 2026: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने राज्य के लाखों श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी गई। नए नियम लागू होने के बाद किसी भी पात्र कर्मचारी को तय न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन नहीं दिया जा सकेगा। साथ ही कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा मूल वेतन (Basic Salary) रखना अनिवार्य होगा।

नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि भविष्य निधि (PF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) और ग्रेच्युटी (Gratuity) जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में कर्मचारियों को पहले की तुलना में अधिक लाभ मिलेगा।

इसके अलावा समान काम के लिए समान वेतन, नौकरी समाप्त होने पर दो दिन के भीतर बकाया भुगतान, तय समय से अधिक काम कराने पर दोगुना ओवरटाइम और वेतन पर्ची देना भी अनिवार्य होगा।

कौशल और क्षेत्र के आधार पर तय होगी मजदूरी

नई नियमावली के तहत न्यूनतम मजदूरी अब कर्मचारी के कौशल, काम की प्रकृति और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर तय की जाएगी। राज्य सरकार केंद्र द्वारा तय फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकेगी। वहीं, कर्मचारियों के वेतन से वैधानिक कटौती की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है। संविदा कर्मचारियों की मजदूरी और बोनस भुगतान की जिम्मेदारी भी मुख्य नियोक्ता की होगी।

कोर्ट की जगह विभागीय अपील का मिलेगा विकल्प

नई श्रम संहिता में नियोक्ताओं के लिए भी कई राहत के प्रावधान किए गए हैं। पहली बार नियमों के उल्लंघन पर उपशमन (Compounding) की व्यवस्था होगी। दस्तावेजों का रखरखाव आसान बनाया गया है और अधिकांश रिकॉर्ड ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे।

श्रम निरीक्षण व्यवस्था को भी डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा। अब ‘श्रम निरीक्षक’ की जगह निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता नियुक्त होंगे, जो नियमों के पालन के साथ श्रमिकों और नियोक्ताओं को मार्गदर्शन भी देंगे।

इसके अलावा श्रम विवादों में अब पहले विभागीय अधिकारियों के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिससे हर मामले में सीधे हाईकोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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