फिल्मों से जुड़ा सख्त बिल संसद से हुआ पास, ऐसा करने पर हो सकती है जेल

Sandesh Wahak Digital Desk:  संसद का मॉनसून सत्र मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं इस बीच राज्यसभा में एक बिल पास हुआ है जो देश में बन रही फिल्म, उनके प्रदर्शन के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है।

सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक, 2023 के साथ सरकार ने पाइरेसी कल्चर को रोकने के लिए अहम कदम उठाया है और अब ऐसे मामलों में 3 साल तक की सजा का प्रावधान बना दिया है, इस बिल को अगर राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है, तो ये नियम कानून में तब्दील हो जाएंगे। बता दें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में 20 जुलाई 2023 को इस बिल को पेश किया, इसका मकसद सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक 1952 में बदलाव करना है।

वहीं इस बिल के जरिए देश में फिल्मों की पाइरेसी और फिल्मों को मिलने वाले सर्टिफिकेट में बदलाव किया गया है, इसके साथ ही कोई फिल्म की अगर पाइरेटेड कॉपी बनाई जाती है, तो प्रोडक्शन हाउस पर जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान भी तय किया गया है। अभी इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना बाकी है, जिसके बाद यह लागू हो जायेगा।

जानकारी के अनुसार नए बिल में सेंसर बोर्ड को अधिक ताकतें दी गई हैं, अब बोर्ड किसी फिल्म को प्रदर्शित करने से पूरी तरह रोक सकता है। इसके साथ ही किसी भी फिल्म को मिलने वाला सर्टिफिकेट अब 10 साल की बजाय हमेशा के लिए मान्य होगा, वहीं नए बिल में फिल्मों को मिलने वाले सर्टिफिकेट को भी अलग-अलग स्तर पर बांटा गया है।

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