महाराष्ट्र SIR पर SC का एक्शन, 1.2 करोड़ वोटरों की गड़बड़ी के दावे पर चुनाव आयोग को नोटिस

Maharashtra SIR Supreme Court Notice: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला अब चर्चा में है। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के दावों पर शीर्ष अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) समेत केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।

याचिकाकर्ता ने मतदाता सूची में विसंगतियों का हवाला देते हुए मांग की है कि यदि नवंबर तक सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, तो चुनाव रोक दिए जाएं।

1.2 करोड़ मतदाताओं से जुड़ी गड़बड़ियों का दावा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं, ने याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है।

याचिका में दावा किया गया है कि मतदाता रिकॉर्ड में करीब 1.2 करोड़ मतदाताओं से जुड़ी विसंगतियां हैं। साथ ही, पुणे और कुछ अन्य इलाकों में 40.6 प्रतिशत मतदाताओं के नाम हटाए जाने का भी आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर को प्रकाशित होनी है, इसलिए उससे पहले मामले पर सुनवाई जरूरी है।

पुराने मतदाताओं से फॉर्म-6 भरवाने पर सवाल

याचिकाकर्ता अरुण आनंदगिरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी. दातार ने दलील दी कि महाराष्ट्र में करीब 9 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं और ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद लगभग 3 करोड़ नाम हटाए गए हैं।

उन्होंने चुनाव आयोग की उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया, जिसके तहत हटाए गए मतदाताओं से दोबारा पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरने को कहा जा रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फॉर्म-6 मुख्य रूप से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए है, इसलिए वर्षों से मतदान कर रहे लोगों से दोबारा यह फॉर्म भरवाने पर सवाल उठते हैं।

अब Supreme Court में 5 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी। याचिका में लगाए गए दावों पर चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आना बाकी है।

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