IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

Tahir Hussain: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में भावुक माहौल देखने को मिला। दोषी कोर्ट में रो पड़े, वहीं बाहर मौजूद उनके परिजन भी भावुक हो गए।

किन लोगों को मिली सजा, कौन हुए बरी

इस मामले में अदालत ने ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी। इससे पहले 13 जुलाई 2026 को कोर्ट ने इन पांचों को दोषी ठहराया था, जबकि हसीन उर्फ मुल्लाजी उर्फ सलमान, समीर खान, फिरोज, गुल्फाम, शोएब आलम उर्फ बॉबी और मुंतजिम उर्फ मुसा को बरी कर दिया था। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उम्रकैद का फैसला सुनाया।

क्या था पूरा मामला

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 जून 2020 को दाखिल चार्जशीट में ताहिर हुसैन को इस वारदात का मुख्य साजिशकर्ता बताया था। आरोप था कि 24 और 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन ने अपने घर और चांद बाग पुलिया के पास भीड़ का नेतृत्व किया। पुलिस के अनुसार, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को निशाना बनाकर उनकी हत्या की गई और बाद में शव नाले में फेंक दिया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित शर्मा के शरीर पर तेज धार वाले हथियार के 51 वार मिलने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 365, 201 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उल्लेखनीय है कि फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 लोग घायल हुए थे।

Also Read: स्पेन में मोरक्को सीमा से हजारों प्रवासियों की घुसपैठ, 18 की मौत, सेना ने संभाला मोर्चा 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.