फर्जी पासपोर्ट केस में अब्दुल्ला आज़म को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दोनों याचिकाएं खारिज
Sandesh Wahak Digital Desk: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड रखने से जुड़े मामलों में दायर उनकी दोनों याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं। अब इन मामलों में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत में मुकदमे की कार्यवाही जारी रहेगी।
हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत
अब्दुल्ला आज़म ने कोर्ट में दोनों मामलों में ट्रायल को रद्द करने की अपील की थी, जिसे जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने 1 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
किन मामलों में उलझे हैं अब्दुल्ला?
पहला मामला गलत जन्मतिथि के आधार पर पासपोर्ट बनवाने से जुड़ा है। दूसरा मामला दो पैन कार्ड बनवाकर चुनावी दस्तावेजों में गड़बड़ी करने का है। दोनों ही मामले बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुए हैं।
क्या हैं आरोप?
शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के अनुसार, अब्दुल्ला आज़म ने शैक्षिक प्रमाणपत्रों में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दिखाई, जबकि पासपोर्ट में 30 सितंबर 1990। इसी को आधार बनाकर उन्होंने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया।
- धाराएं: IPC 468, 420, 471, 467 और पासपोर्ट अधिनियम 12(1A)
- दो पैन कार्ड मामला
आरोप है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अब्दुल्ला ने दो अलग-अलग पैन नंबर इस्तेमाल किए।
- एफिडेविट में पैन नंबर: DWAPK7513R
- ITR दस्तावेजों में पैन नंबर: DFOPK6164K
- FIR 6 दिसंबर 2019 को दर्ज हुई।
- धाराएं: IPC 120B, 471, 468, 467, 420
आकाश सक्सेना का आरोप है कि पिता आज़म खान ने चुनाव में बेटे को उतारने के लिए फर्जी दस्तावेज़ों का सहारा लिया और दोनों ने मिलकर धोखाधड़ी की साज़िश रची।
किसने रखा किसका पक्ष?
अब्दुल्ला आज़म की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने दलीलें पेश कीं। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना की तरफ से अधिवक्ता शरद शर्मा और समर्पण जैन ने जवाब रखा। अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया जारी रहेगी। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद उनके लिए यह कानूनी लड़ाई और मुश्किल हो सकती है।
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