Lucknow News: चोरी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा, पुलिस की सख्त पैरवी का असर
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ कड़ी सजा दिलाने में सफलता मिली है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के सआदतगंज थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में अदालत ने चोरी और अवैध माल की खरीद-बिक्री के दोषी को 5 साल का कठोर कारावास और 4,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस सजा को पुलिस और अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयासों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
कौन है दोषी और क्या था मामला?
मामला थाना सआदतगंज में दर्ज मु.अ.सं. 252/2020, धारा 411/413/414 आईपीसी से जुड़ा है। इस केस में आरोपी टेनी गुप्ता, पुत्र राम शंकर गुप्ता, निवासी मसानी देवी मंदिर के पीछे, बावली, थाना सआदतगंज, लखनऊ को दोषी पाया गया। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (आयुर्वेद घोटाला प्रकरण), जनपद लखनऊ द्वारा की गई। दिनांक 2 जुलाई 2025 को फैसला सुनाते हुए अदालत ने अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 4,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
पुलिस की पैरवी ने दिलाया न्याय
इस केस में थाना सआदतगंज की पुलिस टीम ने सघन पैरवी और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया। पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी जोन) और अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के निर्देशन में सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला और प्रभारी निरीक्षक थाना सआदतगंज संतोष कुमार आर्य के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार यादव ने प्रभावी पैरवी की, जिससे आरोपी को अदालत से सजा दिलाई जा सकी।
पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र कुमार सेंगर और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अमित वर्मा द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के तहत यह कार्रवाई की गई। यह उत्तर प्रदेश पुलिस के अभियुक्तों को न्यायिक सजा दिलाने के संकल्प का हिस्सा है।
ऑपरेशन कन्विक्शन: अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का अभियान
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर चलाया जा रहा ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान अपराधियों को जल्द और सख्त सजा दिलाने की नीति पर केंद्रित है। इसके तहत राज्यभर में दर्ज मुकदमों की तेज़ जांच, सशक्त पैरवी और अदालतों में समयबद्ध सुनवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इस केस में मिली सफलता ने इस अभियान को और भी मजबूती दी है, साथ ही पीड़ित को इंसाफ दिलाने में पुलिस की सक्रिय भूमिका को भी साबित किया है।
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