पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड, सुशील कुमार की जमानत रद्द, एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर

Sandesh Wahak Digital Desk: पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है और उन्हें एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सागर धनखड़ के पिता अशोक धनखड़ की अपील पर आया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 4 मार्च को दी गई जमानत को चुनौती दी थी। मई 2021 में, सुशील कुमार और उनके साथियों पर छत्रसाल स्टेडियम में संपत्ति विवाद को लेकर सागर धनखड़ पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा था। इस हमले में सागर के दो दोस्त भी घायल हुए थे।

Sushil Kumar

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि सागर की मौत किसी कुंद वस्तु से सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण हुई थी। इस मामले में सुशील कुमार को मई 2021 में गिरफ्तार किया गया था।

अधीनस्थ अदालत ने तय किए थे आरोप

अक्टूबर 2022 में, निचली अदालत ने सुशील कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, धमकी और घातक हथियार से हमला करने जैसे गंभीर आरोप तय किए थे। अदालत ने कहा था कि सागर को अगवा करके स्टेडियम लाया गया था, जहां कई आरोपियों ने बेसबॉल बैट और हॉकी से उन पर बेरहमी से हमला किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुशील कुमार को फिर से जेल जाना होगा।

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