दिल्ली दंगा मामला: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत पर सुनवाई टली

Sandesh Wahak Digital Desk: फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के मामले में आरोपी कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई टाल दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन्हें मामले से जुड़ी फाइलें बहुत देर से मिली हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं ने 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

क्या था दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम सहित नौ आरोपियों की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रदर्शनों की आड़ में षड्यंत्रकारी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती।

हाई कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि भले ही संविधान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार पूर्ण नहीं है। इस पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर ‘विरोध प्रदर्शन के निरंकुश अधिकार’ की अनुमति दी गई, तो यह देश की कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा।

इन सभी आरोपियों पर फरवरी 2020 के दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी।

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