MP News: कांग्रेस नेता पर कोर्ट ने लगाया 1 अरब 24 करोड़ का जुर्माना, जानिए पूरा मामला
Sandesh Wahak Digital Desk: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में अवैध खनन के एक गंभीर मामले में कलेक्टर न्यायालय ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पर अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और मैसर्स डायमंड स्टोन क्रेशर के प्रोपराइटर श्रीकांत दीक्षित पर कुल ₹1 अरब 24 करोड़ 55 लाख 85 हजार 600 का भारी जुर्माना ठोका है।
अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी का मामला
श्रीकांत दीक्षित पर आरोप है कि उन्होंने गुनौर तहसील के बिलघाड़ी में स्वीकृत क्षेत्र से कहीं अधिक क्षेत्र में पत्थरों का अवैध खनन किया। यह कार्रवाई उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (एसडीएम) गुन्नौर की विस्तृत जाँच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। कलेक्टर न्यायालय ने पाया कि दीक्षित की कंपनी ने केवल 99,300 घन मीटर की रॉयल्टी जमा कराई, जबकि वास्तव में 2 लाख 72 हजार 298 घन मीटर पत्थरों का अवैध उत्खनन किया गया था। यह स्पष्ट रूप से करोड़ों की रॉयल्टी चोरी और स्वीकृत सीमा के उल्लंघन का मामला है।
कलेक्टर कोर्ट का सख्त रुख
कलेक्टर न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि अनावेदक (श्रीकांत दीक्षित) को पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन उन्होंने लगातार आदेशों की अवमानना की और मामले को लटकाने का प्रयास किया। न्यायालय ने माना कि यह अनावेदक को स्वतः ही ज्ञात था कि उनके पास अवैध उत्खनन के समर्थन में कोई पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। कलेक्टर न्यायालय ने उपसंचालक खनिज प्रशासन पन्ना को तत्काल कांग्रेस नेता से नियमानुसार जुर्माने की राशि वसूल कर शासकीय कोष (सरकारी खजाना) में जमा करने के निर्देश दिए हैं।
Also Read: मेरठ में सनसनीखेज हत्याकांड: बीडीसी मेंबर प्रमोद भड़ाना की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

