Fastag न होने पर अब दोगुना नहीं लगेगा टोल! केंद्र सरकार ने बदल दिया ये नियम

Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए यह नियम बदल दिया है कि अगर किसी वाहन में Fastag नहीं है या उसमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो उसे दोगुना टोल फीस देना पड़ेगा।

UPI पेमेंट पर सिर्फ 125% टोल लगेगा

नए नियम के तहत, Fastag से जुड़ी समस्या होने पर टोल प्लाजा पर UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से पेमेंट करने पर वाहन चालक को मात्र सवा गुनी (125%) राशि ही देनी होगी।

पुराना नियम: Fastag न होने या काम न करने पर पहले दोगुना (200%) टोल वसूला जाता था।

नया नियम (उदाहरण): अगर किसी वाहन के लिए सामान्य टोल फीस ₹100 है:

अगर आप नकद भुगतान करते हैं (Fastag न होने पर), तो आपको ₹200 देने होंगे (दोगुना)।

अगर आप UPI के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो आपको केवल ₹125 (सवा गुना) ही देने होंगे।

यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और टोल प्लाजा पर नकद भुगतान को कम करने के लिए उठाया गया है।

Fastag सिस्टम खराब होने पर फ्री में पार करें प्लाजा

मंत्रालय की अधिसूचना में एक और महत्वपूर्ण राहत दी गई है। अगर टोल प्लाजा पार करते समय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण सिस्टम (Fastag सिस्टम) की खराबी के कारण आपका Fastag ठीक से स्कैन नहीं हो पाता है, तो उस वाहन को बिना कोई टोल फीस लिए प्लाजा पार करने की अनुमति होगी। वाहन चालक को इस स्थिति में शून्य लेनदेन की रसीद जारी की जाएगी।

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