योगी सरकार का फैसला, व्यापारियों को जेल भेजने का नियम खत्म, लगेगा सिर्फ जुर्माना

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश में कारोबार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली कैबिनेट ने मंगलवार को ‘बाई सर्कुलेशन’ के जरिए “उत्तर प्रदेश सुगम व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) अध्यादेश-2025” को मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले के तहत राज्य में लागू 13 प्रमुख औद्योगिक व व्यापारिक अधिनियमों के लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है।

‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को मिलेगा बढ़ावा

इस बड़े बदलाव के बाद अब उद्यमियों और व्यापारियों को मामूली उल्लंघन पर जेल भेजने की बजाय आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था लागू होगी। सरकार का यह कदम प्रदेश में निवेश का माहौल और अनुकूल बनाएगा।

संशोधन का उद्देश्य: पुराने प्रावधानों को हटाना, जिनमें छोटे-मोटे तकनीकी उल्लंघनों पर भी कारावास का प्रावधान था। अब केवल जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी।

पारदर्शिता: लाइसेंस व पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल किया जाएगा, जिससे अनावश्यक कार्यालयी चक्कर खत्म होंगे। साथ ही, निरीक्षण प्रणाली को पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि भ्रष्टाचार की संभावनाएँ कम हों।

औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह संशोधन न केवल उद्योग जगत को राहत देगा, बल्कि घरेलू और विदेशी निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाएगा कि यूपी में कारोबार करना आसान है।

कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले (बाई सर्कुलेशन)

योगी कैबिनेट ने मंगलवार को ‘बाई सर्कुलेशन’ के माध्यम से कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी:

शिक्षा एवं प्रशासनिक ढांचा

काशी नरेश विश्वविद्यालय: प्रदेश के हर जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में भदोही में काशी नरेश राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर को नए विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पद सृजन: इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विभिन्न श्रेणी के 274 नए पदों के लिए स्वीकृति दी गई है, जिसमें समीक्षा अधिकारी (149 पद) और सहायक समीक्षा अधिकारी (60 पद) के पद शामिल हैं।

निदेशालय का नामकरण: पर्यावरण निदेशालय का नाम बदलकर ‘पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय उत्तर प्रदेश’ किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई।

खरीद एवं परिवहन

ई-पॉप मशीन: प्रदेश में धान और गेहूं की खरीद के लिए ई-पॉप मशीनों की खरीद के लिए यूपी डेस्को (UPDESCO) को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है।

बस स्टैण्ड निर्माण: रायबरेली के ऊंचाहार में बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए ग्राम पट्टी रहस कैध्वल में परिवहन विभाग को जमीन निःशुल्क हस्तान्तरण/नामान्तरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।

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