राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य कारणों से दी रेगुलर जमानत
Sandesh Wahak Digital Desk: यौन शोषण मामले में जोधपुर जेल में सज़ा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बुधवार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए उनकी रेगुलर जमानत (नियमित जमानत) याचिका को मंज़ूर कर लिया है।
यह महत्वपूर्ण फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिविजन बेंच ने सुनाया। आसाराम की ओर से लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य और बेहतर उपचार की आवश्यकता का हवाला देते हुए नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी।
चिकित्सीय रिपोर्ट देखने के बाद मिली राहत
आसाराम, जो इस समय जोधपुर जेल में बंद हैं, उन्हें पहले भी कई बार अस्थायी जमानत (interim bail) के लिए याचिकाएं दायर करनी पड़ी थीं, लेकिन कई बार कोर्ट ने इनकार कर दिया था। हालांकि, इस बार लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य और जेल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम चिकित्सीय रिपोर्टों को देखने के बाद अदालत ने उन्हें नियमित जमानत को मंजूरी दी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शर्तों के साथ जमानत (conditional bail) के रूप में लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि आसाराम को इलाज के दौरान अदालत द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।
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