आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी बड़ी राहत, हेट स्पीच मामले दोषसिद्धि रद्द

Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 2019 के हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) मामले में बरी कर दिया है और उनकी दोषसिद्धि रद्द कर दी गई है। आजम खान इस फैसले के लिए खुद सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज केस में कोर्ट में पेश हुए थे।

यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय आज़म खान सपा के प्रत्याशी थे। 23 अप्रैल, 2019 को सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में एक चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण को लेकर, अगले ही दिन सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं तत्कालीन एसडीएम सदर प्रेम प्रकाश तिवारी ने आज़म खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

राहत के बाद आजम खान का बयान

कोर्ट से बरी होने के बाद आज़म खान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके जीवन का सच यही है कि वह बेदाग हैं। उन्होंने कहा, हमारा जीवन बेदाग है। ये हमारे जीवन का सच है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं। हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटीं।

RSS मामले में भी मिल चुकी है राहत

यह पहली बार नहीं है जब आजम खान को किसी मामले में राहत मिली है। इससे पहले, उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को बदनाम करने के केस में भी लखनऊ MP/MLA कोर्ट से बरी किया जा चुका है। वह केस 2019 में हज़रतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था, जिसमें उन पर मंत्री रहते हुए सरकारी लेटरहेड का दुरुपयोग करने का आरोप था। आजम खान लंबे समय तक जेल में रहने के बाद हाल ही में बाहर निकले हैं, जिसके बाद अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात भी काफी सुर्खियों में रही थी।

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