यूपी की फैक्ट्रियों में अब महिलाएं रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक भी कर सकेंगी काम, सुरक्षा और डबल सैलरी की गारंटी

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लिया है। इस नए आदेश के तहत, अब यूपी में महिलाएं अपनी सहमति से रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक भी फैक्ट्रियों और उद्योगों में काम कर सकेंगी। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा अध्याय जोड़ता है।

सुरक्षा और प्रोत्साहन पर खास ध्यान

योगी सरकार द्वारा जारी नए आदेश में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके लिए कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। रात की शिफ्ट (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को सामान्य वेतन से दोगुना सैलरी दी जाएगी। ओवर टाइम की सीमा 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही कर दी गई है, जिसके लिए भी सामान्य दर से डबल रेट पर भुगतान होगा।

रात में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा गार्ड, CCTV निगरानी और ट्रांसपोर्ट सुविधा (आवागमन की व्यवस्था) अनिवार्य रूप से मुहैया कराई जाएगी। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने से रोकने के बजाय, उन्हें पूरी तरह सुरक्षित माहौल में काम करने की सुविधा दी जाए।

जोखिमभरे उद्योगों में भी काम करने की छूट

महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों को लचीलापन देने के लिए फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 में संशोधन किया गया है। अब काम के घंटे 9 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे तक किए जा सकते हैं, बशर्ते हफ्ते में कुल कार्य घंटे 48 से अधिक न हों। यह आदेश केवल सामान्य उद्योगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 29 श्रेणियों के जोखिमभरे उद्योगों पर भी लागू होगा। इन खतरनाक उद्योगों में भी महिलाएं अपनी सहमति से काम कर सकती हैं, लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा के विशेष प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

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