चंदौली: नशे के सौदागर स्वप्निल केसरी पर पुलिस का बड़ा प्रहार, 3.5 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत चंदौली पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले माफियाओं के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही की है। मुगलसराय पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने कोडीन कफ सिरप तस्करी के मुख्य आरोपी स्वप्निल केसरी द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई 3.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से फ्रीज (कुर्क) कर दिया है।

मुख्यमंत्री और डीजीपी के निर्देश पर विशेष अभियान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी उत्तर प्रदेश के निर्देशों पर संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक चंदौली के निर्देशन में क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की कठोर धाराओं के तहत अपराधी की कमर तोड़ने का काम किया है।

कुर्क की गई संपत्तियों का विवरण 

पुलिस ने अभियुक्त स्वप्निल केसरी और उसके परिजनों के नाम पर दर्ज कुल 6 आवासीय संपत्तियों को धारा 68F एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कुर्क किया है:

क्र.सं. संपत्ति का विवरण एवं स्थान अनुमानित कीमत
1 मकान संख्या 911 (252.78 वर्ग मीटर), ग्राम-बेचूपुर ₹95 लाख
2 आवासीय भवन (81.93 वर्ग मीटर), ग्राम-बेचूपुर ₹25 लाख
3 अराजी सं. 914क व 915 (84.75 वर्ग मीटर), ग्राम-चंधासी ₹30 लाख
4 आवासीय प्लॉट (51.76 वर्ग मीटर), अराजी सं. 915, चंधासी ₹20 लाख
5 मुख्य आवासीय परिसर (126.39 वर्ग मीटर), अराजी सं. 482, चंधासी ₹1.50 करोड़
6 अराजी सं. 231/2 (144.98 वर्ग मीटर), ग्राम-हरिशंकरपुर ₹30 लाख

अपराधिक पृष्ठभूमि और कानूनी धाराएं

अभियुक्त स्वप्निल केसरी (निवासी कृष्णा नगर कॉलोनी, चंधासी) के विरुद्ध थाना मुगलसराय में मादक पदार्थों की तस्करी और धोखाधड़ी से संबंधित कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

  • मुकदमा संख्या: 570/25 एवं 571/25

  • लागू धाराएं: 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(क) BNS एवं 8/9V(A), 21, 27A, 29 NDPS ACT।

पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। चन्दौली पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अवैध व्यापार से अर्जित किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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