Swami Avimukteshwaranand को HC से बड़ी राहत, फैसला आने तक गिरफ़्तारी पर रोक

Sandesh Wahak Digital Desk: Swami Avimukteshwaranand Saraswati के खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में Allahabad High Court में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों को विस्तार से सुना। इसके बाद अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही यह भी कहा कि निर्णय आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इस आदेश के साथ ही उन्हें फौरी राहत मिल गई है।

फैसला सुरक्षित, गिरफ्तारी पर रोक

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय बाद में सुनाया जाएगा। तब तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwaranand) की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। अदालत के इस रुख को उनके लिए अंतरिम राहत माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें सुरक्षित रखे गए फैसले पर टिकी हैं।

Swami Avimukteshwaranand का बयान

हाई कोर्ट की कार्यवाही के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwaranand) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनके अधिवक्ता ने बताया है कि न्यायालय में विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने फैसला रिजर्व किया है और गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीश समझ रहे हैं कि यह फर्जी मामला है। उनके अनुसार विस्तृत निर्णय आने के बाद उसका विश्लेषण किया जाएगा।

कोर्ट में हुई बहस और राज्य सरकार का विरोध

इससे पहले अग्रिम जमानत अर्जी की पोषणीयता पर अदालत में बहस हुई। राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत का विरोध किया। मामले में कुंभ और माघ मेले के दौरान यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। अदालत में एफआईआर भी पढ़ी गई। राज्य सरकार के वकीलों ने याचिका का विरोध करते हुए अपने तर्क रखे।

बच्चों को जुवेनाइल बोर्ड की कस्टडी में देने की बात

वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Swami Avimukteshwaranand) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोर्ट में यह बात भी प्रमाणित हो गई कि संबंधित बालक मठ में कभी नहीं रहे। उन्होंने कहा कि अदालत ने बच्चों को जुवेनाइल बोर्ड की कस्टडी में दिए जाने की बात कही है। फिलहाल अदालत का विस्तृत निर्णय आना बाकी है और उसी के बाद आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।

 

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