Lucknow News: जिला बदर अपराधी ‘तेजा सरदार’ गिरफ्तार, आदेश का उल्लंघन कर फैला रहा था दहशत
Sandesh Wahak Digital Desk: पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के दक्षिणी जोन अंतर्गत थाना सुशांत गोल्फ सिटी की टीम ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के आदेशों का उल्लंघन करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त को लखनऊ की सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) किया गया था, लेकिन वह अवैध रूप से शहर में रहकर आम जनता के बीच भय का माहौल पैदा कर रहा था।
घटना का विवरण
अभियुक्त तेजा सिंह उर्फ तेजा सरदार के विरुद्ध संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था), लखनऊ द्वारा 12 नवंबर 2025 को 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया था। आदेश के अनुसार उसे लखनऊ की सीमा से बाहर रहना था, लेकिन वह चोरी-छिपे अपने निवास स्थान माढरमऊ कला में ही रह रहा था।
पुलिस को सूचना मिली कि अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है और इलाके में अपनी दबंगई के बल पर लोगों को डरा-धमका रहा है। इस सूचना पर उप-निरीक्षक हिमांचल सिंह की टीम ने दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त शहर में रुकने का कोई वैध अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।
गिरफ्तार अभियुक्त का प्रोफाइल
नाम: तेजा सिंह उर्फ तेजा सरदार (पुत्र हीरा सिंह)
निवासी: 17, माढरमऊ कला, थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ।
धारा: उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की धारा 10 के तहत कार्रवाई।
अपराधिक इतिहास
तेजा सरदार एक आदतन अपराधी है, जिस पर पहले से ही कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।
थाना पीजीआई: चोरी और माल बरामदगी (379/411 IPC)।
थाना सुशांत गोल्फ सिटी: जानलेवा हमला, लूट, मारपीट और SC/ST एक्ट (307/394/323 IPC आदि)।
वर्ष 2024 के मुकदमे: भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं (मारपीट और धमकी) के तहत तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं।
पुलिस टीम की कार्रवाई
अभियुक्त के विरुद्ध मु.अ.सं. 0166/2026 पंजीकृत कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आम नागरिक सुरक्षित महसूस कर सकें।

