अब्बास अंसारी की बरकरार रहेगी विधानसभा सदस्यता, हेट स्पीच मामले में यूपी सरकार की याचिका खारिज

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की सजा पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के साथ ही अब अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता पर मंडरा रहा खतरा फिलहाल टल गया है और वे अपने पद पर बने रहेंगे।

हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) के एक मामले में निचली अदालत ने अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। नियम के मुताबिक, सजा मिलते ही उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द होने का खतरा पैदा हो गया था। हालांकि, बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी थी, जिससे उनकी विधायकी बच गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की चुनौती

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सरकार की दलील थी कि हाई कोर्ट द्वारा सजा पर लगाई गई रोक गलत है और इसे तुरंत हटाया जाना चाहिए ताकि कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ सके।

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की अध्यक्षता वाली बेंच ने की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने साफ किया कि हाई कोर्ट का रोक लगाने वाला आदेश प्रभावी रहेगा।

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