Paytm Payments Bank की कहानी खत्म! दिल्ली HC ने हमेशा के लिए बंद करने का दिया आदेश
Paytm Payments Bank को लेकर लंबे समय से चल रही नियामकीय कार्रवाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है। Delhi High Court ने RBI की याचिका पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बैंक को बंद करने का आदेश दे दिया है। अदालत ने बैंक की परिसंपत्तियों, देनदारियों और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति भी कर दी है। इस फैसले के साथ ही Paytm Payments Bank की औपचारिक परिसमापन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
RBI ने जानकारी दी कि 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 को पारित आदेशों के तहत Delhi High Court ने Banking Regulation Act, 1949 और Companies Act, 2013 के प्रावधानों के अनुसार Paytm Payments Bank Limited (PPBL) को बंद करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद अब बैंक की सभी कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाएं परिसमापक की निगरानी में पूरी होंगी।
दरअसल, अप्रैल 2026 में RBI ने नियामकीय मानकों के उल्लंघन और जमाकर्ताओं के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ने का हवाला देते हुए PPBL का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने हाईकोर्ट में बैंक के औपचारिक परिसमापन की मांग की थी, जिसे अब मंजूरी मिल गई है।
SBI के पूर्व अधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी
अदालत ने State Bank of India (SBI) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक गिरिकुमार एम. नायर को आधिकारिक परिसमापक नियुक्त किया है। 8 जुलाई 2026 से बैंक के निदेशक मंडल की सभी शक्तियां उनके पास होंगी। अब वही बैंक की परिसंपत्तियों के प्रबंधन, देनदारियों के निपटान और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं की देखरेख करेंगे।
Paytm Payments Bank पर पिछले कुछ वर्षों में कई बार RBI की कार्रवाई हो चुकी है। 2022 में नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद 2024 में जमा स्वीकार करने समेत कई बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया और आखिरकार अप्रैल 2026 में बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद बैंक को बंद करने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है।
Also Read: देश में जल्द दिख सकते हैं Plastic वाले ₹10-₹20 के नोट, सरकार ने RBI को दी ट्रायल की मंजूरी

